
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल नियुक्त करने की समय सीमा की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने सोमवार को कहा कि सरकार अपने हलफनामे में बताए कि इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए। इस मामले में अलगी सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
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