
केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार पर रोक लगाने वाले कानून के मूल प्रावधानों की बहाली के लिए बिल को मंजूरी दी। बुधवार को बैठक के बाद लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने इस फैसले की तारीफ की। मोदी सरकार मानसून सत्र में ही बिल को संसद में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अपने फैसले में एससी/एसटी एक्ट में बदलाव किए थे। इस एक्ट में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
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