
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर कंपनी आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरे करने का जिम्मा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को सौंपा है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने वाली एनबीसीसी 30 दिन में बताए कि इन्हें कैसे पूरा किया जाएगा? कोर्ट ने एनबीसीसी के प्रमुख और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को तलब कर फटकार लगाई। आम्रपाली के प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों ने मकान देने में देरी पर याचिकाएं दायर की हैं।
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