असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर का ड्राफ्ट जारी होने के बाद चुनावों में इसके असर पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बस उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए।
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